अब चप्पल और सैंडल पहनकर बाइक चलाना पड़ सकता है भारी, कटेगा इतने रुपये का चालान
आए दिन रोड पर एक्सीडेंट होते रहते हैं. कभी रैश ड्राइविंग के कारण तो कभी शराब पीकर गाड़ी चलाने और चप्पल या सैंडल से बैलेंस बिगड़ने के कारण. ऐसे में सड़क दुर्घटानाओं को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और भी सतर्क हो गई है. पुलिस वाहनों की कड़ाई से चेकिंग कर रही है. जो नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ रहा है. वाहन चलाते समय सभी कुछ न कुछ गलतियां अक्सर कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमें चालान देना पड़ता है. इन्हीं में से एक गलती है जिसपर शायद ही कोई ध्यान देता हो. वो है दोपहिया वाहन चलाते समय सैंडल या चपप्ल पहनना. आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, वाहन चलाते समय चप्पल या सैंडल का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है. आइये इस नए नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं.
चप्पल पहनकर बाइक चलाई तो कटेगा चालान
सैंडल या चप्पल पहनकर दोपहिया वाहन चलाना ट्रैफिक नियमों को तोड़ना है. ये कोई नया नियम नहीं है, इस नियम पर 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधन के दौरान चालान राशि या फाइन चार्ज बढ़ा दिया गया था जिसके बाद से यह नियम चर्चा का विषय बना हुआ है.
बाइक चलाते समय जूते हैं जरूरी
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, बाइक या स्कूटर चलाते समय चालक को अपने पैरों को ढक कर रखना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना के दौरान कुछ बड़ी समस्या न हो. बाइक चलाते वक्त जूतों का इस्तेमाल अनिवार्य है. इससे आप खुद की सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक नियमों को भी नहीं तोड़ पाएंगे.
इतने रुपये का कटेगा चालान
जैसे कि आपको बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, चप्पल पहन कर दोपहिया वाहन चलाना ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है. अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे कम से कम एक हज़ार रुपये की चालान राशि देने पड़ सकती है. अगर एक ही नियम आप बार-बार तोड़ते पाए जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस के पास आपका लाइसेंस कैंसल करने का प्रावधान भी होता है. इसलिए दोपहिया वाहन चलाने से पहले जूते पहनना न भूलें.
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