सिम कार्ड को लेकर बदल गए हैं ये बड़े नियम, जानें यूजर्स पर कैसे पड़ेगा असर

टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने भारत में सिम कार्ड के नियमों में बदलाव किया है. अब सरकार के इस कदम से इंटरनेशनल रोमिंग वाले ग्राहकों को काफी फायदा होगा. आपको बता दें कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के कहने पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सिम कार्ड के नियमों में बदलाव को लेकर हामी भरी है. अब नए नियमों के बाद भारत में विदेश की टेलीकॉम कंपनियों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड और ग्लोबल कॉलिंग कार्ड्स को लेकर बदलाव किया है.

टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नए नियमों के अनुसार, जो भारतीय नागरिक विदेश जाते हैं, उन्हें काफी मदद मिल सकती है. इन नए नियमों की बदौलत भारतीय नागरिकों को काफी लाभ मिलेगा. इसके अलावा NOC मिलने पर कस्टमर केयर सर्विस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, टैरिफ प्लान इंफॉर्मेशन देना अनिवार्य होगा. टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ग्राहकों की शिकायत के समाधान के लिए बिलिंग की भी जानकारी दी है, जिससे कंप्लेंट को ठीक करने में मदद मिलेगी.

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सिम कार्ड रखने का नया नियम

टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से ग्राहकों की सहूलियत के लिए बीते कुछ दिनों पहले सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव हुए हैं. टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने 9 से अधिक सिम रखने की छूट को बंद किया है. जो यूजर्स इसको नहीं मानते हैं तो उनकी सिम हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी. डिपार्टमेंट के इस कदम से ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने में मदद मिल पाएगी. साथ ही साथ लोगों को फेक कॉल की परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा. टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सभी नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा 9 सिम रखने की अनुमति दी है. वहीं पूर्वोत्तर के राज्य जैसे कि असम में नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा 6 सिम रखने की अनुमति दी है.

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