Income Tax Return 2023: ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार, इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर, पड़ेगी जरूरत!

Income Tax Return 2023: Income Tax रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने का टाइम आ गया है. अगर आप भी टैक्सपेयर हैं तो आपको Income और Tax असेसमेंट करना शुरू कर देना चाहिए. हालांकि टैक्स फाइलिंग का सीजन शुरू ही हुआ है, ऐसे में आपके पास अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन आप जितनी जल्दी ITR फाइलिंग कर लें उतना ही अच्छा होगा क्योंकि भारत में टैक्स रिटर्न फाइल करने में थोड़ी तैयारी की जरूरत होती है. आपको इसके लिए कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ कलेक्ट करने होते हैं. जैसे कि सैलरी या इनकम डीटेल, बैंक स्टेटमेंट्स आदि. ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप ITR फाइल करने जाएं तो आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना होगा।

पैन कार्ड (PAN Card): पैन कार्ड आपका सबसे जरूरी डाक्यूमेंट्स में से एक है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है. पैन कार्ड  सरकार की ओर से जारी किया गया एक आईडी कार्ड है, जिसमें 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है. TDS (tax deducted at source) डिडक्शन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है और आपको अगर टैक्स रिफंड चाहिए तो भी इसका आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है.

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आधार कार्ड (Aadhaar Card): आधार कार्ड वो डॉक्युमेंट् है, जिसमें आपकी डेमोग्राफिक और बायोमैट्रिक डीटेल होती हैं. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के तहत टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करते हुए आधार डीटेल्स देनी होती है. अगर आधार नहीं है तो आपको आधार के लिए अप्लाई करके उसकी एनरोलमेंट आईडी देनी होगी. इसके साथ ही आपका आधार और पैन आपस में लिंक होना चाहिए, इसके लिए आखिरी तारीख 30 जून, 2023 रखी गई थी. अगर आपने अभी तक आधार और पैन आपस में लिंक नहीं करवाया है तो आप  Income Tax  की वेबसाइट पर जाकर लेट फाइन देकर इसको लिंक करवा सकते हैं.

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Form 16: फॉर्म 16 टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए देना होता है, ये भी काफी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है. ये एक तरीके से आपका सैलरी सर्टिफिकेट होता है, जिसमें आपकी सैलरी, टैक्स डिडक्शन वगैरह की जानकारी होती है. ये फॉर्म आपकी कंपनी जारी करती है. इसमें दो पार्ट A और B होते हैं.

Form 16 A : फॉर्म 16A एक Income Tax डॉक्यूमेंट्स है जो आपके सैलरी के अलावा पूरे आय के लिए TDS से संबंधित डीटेल्स देता है. इसमें फ्रीलांस कमाई पर TDS , बैंकों में एफडी से अर्जित ब्याज पर टीडीएस, साथ ही कमीशन, किराए और अन्य गैर-वेतन आय पर टीडीएस शामिल है.

Form 16 B: खेती की जमीन के अलावा, किसी तरह की अचल संपत्ति के सौदे पर, जो TDS काटा जाता है, उसके लिए टीडीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 B के रूप में जारी किया जाता है.

बैंक पासबुक/स्टेटमेंट: आपको अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट की पासबुक या स्टेटमेंट भी देना होता है. इससे ये पता चलता है कि आपको आपके सेविंग्स अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, या एफडी पर आपको कितना रिटर्न मिलता है.

इन्वेस्टमेंट प्रूफ: आपके पास निवेश के ऊपर टैक्स बचाने की सुविधा होती है. ऐसे में आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने होते हैं. आप कहां कितना निवेश करते हैं, ताकि जब आप टैक्स में छूट क्लेम करें तो इसे वेरीफाई किया जा सके. आप इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ, एफडी, होम लोन रिपेमेंट, डोनेशन रसीद सहित कई अन्य निवेश और खर्चों पर छूट पा सकते हैं.

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आईटीआर लेट फीस और पेनाल्टी: यदि टैक्सपेयर्स निर्धारित 31 जुलाई 2023  के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो उन्हें धारा 234ए के तहत भुगतान न की गई टैक्स राशि पर प्रति माह 1 फीसदी के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना होगा. वहीं, तय तारीख मिस करने पर धारा 234F के तहत टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये का लेट फीस के रूप में चुकाना होगा. वहीं, यदि टैक्सपेयर्स की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो यह लेट फीस 1,000 रुपये देनी होगी.

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